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पौड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गुलदार की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार, वन्यजीव तस्करी की साजिश नाकाम

SSP पौड़ी के कुशल निर्देशन में पौडी पुलिस लगातार कर रही खुलासे गुलदार का किया

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

24 जुलाई 2026

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पौड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गुलदार की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार, वन्यजीव तस्करी की साजिश नाकाम

फोटो: ग्राउंड रिपोर्ट - विशेष संवाददाता (दैनिक एक्सप्रेस)

SSP पौड़ी के कुशल निर्देशन में पौडी पुलिस लगातार कर रही खुलासे

गुलदार का किया शिकार, खाल बेचने की थी तैयारी, पुलिस टीम की सटीक सूचना पर हुई तस्कर की गिरफ्तारी

पौड़ी- वन्य जीवों की तस्करी एवं अवैध शिकार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सतपुली के नेतृत्व में थाना सतपुली पुलिस टीम को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पोखरी, दुधारखाल में एक व्यक्ति के पास गुलदार की खाल है, जिसे बेचने के लिए वह आगामी दिनों में हरियाणा ले जाने की तैयारी कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी पौड़ी के पर्यवेक्षण में तत्काल पुलिस टीम गठित कर इस संबंध में और अधिक सटीक जानकारी जुटाई गई एवं पुष्टि होने के पश्चात ग्राम पोखरी में दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति संदीप कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर तलाशी ली गई। इम दौरान संदिग्ध व्यक्ति संदीप कुमार धस्माना निवासी ग्राम पोखरी, सतपुली के घर में एक टिन के बॉक्स से गुलदार की खाल बरामद की गई। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व जंगल में फंदा लगाकर गुलदार का शिकार किया था तथा उसकी खाल निकालकर सुखाकर अपने पास रखी थी, सही खरीदार की तलाश में वह खाल को लंबे समय से छिपाकर रखे हुए था और अब उसे बेचने की योजना बना रहा था।

गुलदार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित वन्यजीव की श्रेणी में आता है। ऐसे संरक्षित वन्यजीव का शिकार करना, उसकी खाल रखना अथवा उसका व्यापार करना गंभीर एवं दंडनीय अपराध है। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.07.2026 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व इस संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना सतपुली में मु0अ0सं0-12/2026, धारा- 9,39,50,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय में पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी
गुलदार की एक खाल

नाम पता अभियुक्त
संदीप कुमार धस्माना (उम्र 39 वर्ष), निवासी- पोखरी सतपुली, पौड़ी

पुलिस टीम
1. थानाध्यक्ष सतपुली अनिल चौहान
2. हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुटियाल
3. हेड कांस्टेबल शादाब अली
4. होमगार्ड देवेंद्र सिंह
5. होमगार्ड मुस्कान रावत
6. बन बीट अधिकारी सतेंद्र सिंह

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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